शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी के लालपानी के समीप भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए की ओर से बनाई गई क्रिकेट अकादमी को ढहाने के नोटिस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकार रखी जाए और नगर निगम से 16सितंबर से पहले जवाब देने केनिर्देश दिए है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर व जस्टिस त्रिलोक चौहान ने ये आदेश एचपीसीए के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिए।ठाकुर ने अपनी याचिका में नगर निगम की ओर से अकादमी के ढांचे को ढहाने को लेकर भेजे नोटिस को चुनौती दी थी। निगम ने नोटिस में कहा था कि ये ग्रीन बेल्ट में बनी है।
निगम ने इस बावत 8 अक्तूबर 2013 को एचपीसीए को ढहाने का शॉकॉज नोटिस भेजा था। निगम में आयुक्त कीअ दालत में मुकदमा चला और अदालत ने जनवरी 8,2014 को इस ढांचे को ढहाने के आदेश दिए थे।इसकी अपील अतिरिक्त सेशन जज शिमला ने 1अगस्त2014 को रदद कर दी थी।
एचपीसीए ने अदालत में कहा कि एचपीसीए ने अकादमी का ढांचा बनाने के लिए भारत सरकार के वन मंत्रालय के कंजरवेटर आफ फारेस्ट से मंजूरी ली हुई है। इसके अलावा तत्कालीन प्रदेश की धूमल सरकार से एक्सप्रेशन परमिशन ली हुई।
ठाकुर ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि स्थाई झांचा बनाने के लिए 2010 में आवेदन किया थाव सिंगल अंब्रेला कमेटी ने 2011 में उनके नक्शे को इस दलील पर रदद कर दिया था कि ये ग्रीन बेल्ट में है।रिविजन याचिका अभी भी अदालत में लंबित है। अदालत ने मामले की सुनवाई से 16सितंबर को होगी।
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