नई दिल्ली/शिमला।प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज किए मनी लॉंड्रिंग के मामले में उनके बेटे व बेटी की दिल्ली में अटैच की गई प्रापर्टी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अब 26 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दो दिनों से सुनवाई हो रही थी।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह व उनकी बेटी अपराजिता सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ईडी ने उनकी प्रापर्टी को गलत अटैच किया है। इसके अलावा इस मामले में दर्ज एफआईआर को भी रदद करने की अदालत से आग्रह किया गया है।मुख्यमंत्री के पुत्र व पुत्री ने ईडी की कार्यवाही पर स्टे मांगा था,जिसे अदालत ने नहीं माना था।
ईडी ने पिछले महीने मुख्यमंत्री की 7.83 करोड़ की प्रापर्टी अटैच की थी जिसमें विक्रमादित्य सिंह व अपराजिता सिंह की प्रापर्टी भी शामिल थी।मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई व इडी ने मनी लांड्रिंग व आय से अधिक संपति के मामले में एफआईआर दर्ज कर रखी है।
मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह व उनके परिवार के लिए अब 26 अप्रैल को आने वाला दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा।
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