शिमला।हिमाचल में ब्यास नदी और उतरप्रदेश में यमुना नदी के तटों पर अवैध खनन करने के मामले में गिरफतार किए गए हमीरपुर के क्रशर मालिक ज्ञानचंद और अन्य सात आरोपियों के खिलाफ ईडी ने आज धन शोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत पीएमएलए में पेश किए चालान का संज्ञान ले लिया है। ईडी ने ज्ञानचंद व बाकी आरोपियों के खिलाफ 17 जनवरी को चालान पेश कर दिया था।
ईडी ने इस मामले में अवैध खनन को लेकर हिमाचल के कांगड़ा और ऊना के विभिन्न थानों में दर्ज छह एफआइआर के आधार पर धन शोधन को लेकर जांच शुरू की थी।
इन एफआइआर के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध खनन हो रहा है और कांगड़ा और ऊना में टिप्पर, पोकलेन,जेसीबी और ट्रैक्टर इन तमाम अवैध खनन गतिविधियों में शामिल है।
इसके बाद एक नवंबर 2024 को सहारनपुर के बेहट थाने में ज्ञानचंद औार बाकियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई। ईडी ने इस एफआइआर को भी जांच के लिए अपने अधीन ले लिया।
ईडी ने इस मामले में ज्ञान चंद व संजय धीमान को 18 नवंबर 2024 को गिरफतार किया था। जांच के दौरान इडी ने इस मामले में 3 जनवरी 2025 को 4.9 करोड़ रुपए की संपति अटैच कर ली थी।
जांच के दौरान इडी ने ज्ञानचंद और उसके सहयोगी खनन माफिॅयाओं के हिमाचल व उतरप्रदेश में 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई लोगों के बयान कलमबद्ध किए थे।
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