शिमला।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने करूणामूलक नीति में आवश्यक संशोधन कर सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी की करूणामूलक आधार पर नियुक्तियों में आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री वीरभ्ाद्र सिंह अध्यक्ष्ता मेंहुई केबिनेट की बैठक में सुन्नी और धर्मशाला में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सवों को जि़ला स्तरीय उत्सव का दर्जा देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा शिमला जिला के कुपवी तथा मण्डी जिला के धर्मपुर में स्थित पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने का निर्णय लिया है। बैठक में जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कपाहड़ा और पंतेहड़ा में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रदेश में स्पाइस पार्क बनाने के लिए हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 10 एकड़ भूमि को भारतीय स्पाइस बोर्ड को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में प्रदेश में गैर-उत्पादक डीलरों द्वारा भारत में निर्मित विदेशी बोतलबंद स्पिरिट के अन्तरराज्जीय विक्रय के लिए नया लाईसेंस आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में बोतलबंद स्पिरिट के निर्यात की अनुमति आयात करने वाले राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी किए गए आयात परमिट पर केवल डिस्टिलरी, ब्रूअरी और बोटलिंग प्लांटों से प्रदान की जाती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसे राज्य में निर्माता का लाईसेंस प्राप्त नहीं है, को भारत में निर्मित विदेशी बोतलबंद स्पिरिट के अन्तरराज्जीय विक्रय की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश वैट के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी लेन-देन के लिए कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक ट्रेजरी बैंक की तरह कार्य कर सकता है।
बैठक में हिमफैड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मार्जन मनी के तौर पर 40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने को स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति उत्पादन, प्रौसेसिंग, विपणन, स्टोरेज, कृषि उपज और निश्चित अधिसूचित वस्तुओं के सहकारी सिद्धांतों पर आयात और निर्यात की योजना और प्रोत्साहन कार्यक्रम के उद्देश्य से प्रदान की गई। यह निर्णय भी लिया गया है कि शिमला जिला के झंुडला में महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रलाय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को लीज पर भूमि प्रदान की जाएगी।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के परिसर में विज्ञान केन्द्र निर्माण के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने नगर निगम शिमला के दायरे में सरकारी एवं निजी भूमि पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों के अनुरूप पेड़ गिराने की अनुमति प्रदान की।
बैठक में कैल केे कोन का परमिट शुल्क 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय लिया गया जो पहले 1000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कैल कोन के निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण कैल कोन के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कत्था निकालने के उपरान्त खैर की चिप्स को भी वन उत्पाद के रूप में निर्यात की अनुसूची-प्प् में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 10 रुपये प्रति क्विंटल परमिट शुल्क निर्धारित किया गया है।
मंत्रिमंडल ने पांच मैगावाट कुरपन जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्ज तारिणी इलैक्ट्रिक पावर लिमिटेड के पक्ष में कुल्लू जिले में सरकारी भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया। इस कम्पनी को पट्टा नियमों के अनुरूप 40 वर्षों के लिए भूमि दी जाएगी और प्रत्येक पांच वर्ष बाद पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
बैठक में किन्नौर जिला में 60 मैगावाट क्षमता के टीडोंग जल विद्युत परियोजना को बिना विस्तार शुल्क लिए छः माह की अवधि तक टाइमलाइन विस्तार देने का निर्णय लिया गया, जो परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्राकृतिक आपदा के कारण परियोजना स्थल पर सर्वेक्षण एवं जांच कार्य प्रभावित हुए। पांच मैगावाट लोअर सुमेज, 4.5 मैगावाट तोहुक और पांच मैगावाट करैरी जल विद्युत परियोजनाओं को बूट आधार पर निर्माण के लिए आवंटित करने के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय भी लिया गया।
विश्व बैंक की सहायता से चल रही हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के अन्तर्गत मैहतपुर-ऊना-झलेड़ा-अम्ब सड़क पर पुलों, सम्पर्क मार्गों और इसे चैड़ा करने का शेष कार्य आवंटित करने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। इस परियोजना पर 66 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस, संशोधन, अध्यादेश, 2014 को स्वीकृति प्रदान की।
यह भी निर्णय लिया गया है कि कांगड़ा जिला के अन्तर्गत इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर स्वां तटीकरण, छौंछ खड्ड व अन्य कार्यों के साथ साथ फिन्ना सिंह, सिद्धाता और शाह नहर परियोजनाओं का कार्य भी देखेंगे।मंत्रिमंडल ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में कमांडेंट होम गार्डों के चार पद अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा में फिजियोथैरेपिस्ट्स के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्वाचन कानूनगो के नौ खाली पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे। वित्त विभाग में संसाधन सृजन प्रकोष्ठ के गठन का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने सोलन व अम्ब में हाल ही में स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयों में सहायक जिला न्यायवादियो के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
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