शिमला। पांवटा साहिब में दर्ज एक मामले में भाजपा के राज्यअध्यक्ष अध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी को प्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई हैं। भाजपा के इन दोनों नेताओं के खिलाफ सुक्खू सरकार की पुलिस ने पावंटा साहिब के माजरा में एक मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में बिंदल और सुखराम चौधरी ने प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी ।हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत में इस अर्जी पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने दोनों नेताओं को 24 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
अब मामले में अगली सुनवाई 24 जून को होनी हैं।
ये है मामला
याद रहे पांवटा साहिब के माजरा में एक युवती एक युवक के साथ कहीं चली गई थी। इस पर स्थानीय लोगों ने युवक पर युवती के अपहरण का इल्जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन कर दिया। इस मामले को लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश भी की गई और भाजपा भी इस मामले में कूद गई।
बीते दिनों युवती की बरामदगी को लेकर हुए प्रदर्शन में बिंदल और सुखराम चौधरी भी शामिल हो गए। इस दौरान वहां पर कथित तौर पर पथराव हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बाद में पुलिस ने अन्यों के साथ-साथ बिंदल और सुखराम चौधरी पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी। ऐसे में बिंदल और चौधरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जहां से दोनों को राहत मिल गई हैं।
युवती बरामद
उधर जिस युवती को लेकर ये सब हुआ पुलिस ने उस युवती को बरामद कर लिया है। पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि युवती ने ब्यान दिया है कि उसका अपहरण नहीं हुआ। वो जिस युवक के साथ गई थी वो उसका दोस्त था व वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी।युवक मुस्लिम समुदाय का था सो भाजपा को लगा कि ये लव जिहाद का मामला है।
पुलिस के मुताबिक युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया हैं।
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