शिमला।प्रदेश की जयराम सरकार ने अनलॉक चार के तहत प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में तीस सितंबर तक पूर्णबंदी की अवधि को बढ़ा दिया है जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक गतिविधियों को चलाने की छूट दे दी है।इसके अलावा प्रदेश में अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन को अगले आदेशों को न चलाने का फैसला लिया है।
प्रदेश के मुख्य मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक बाहरी राज्यों से प्रदेश में दाखिल होने के लिए ई-पास साफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बगैर प्रदेश में किसी को भी दाखिल नहीं दिया जाएगा।
इन आदेशों में कहा गया है कि सभी अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी रजिस्ट्रेशन के जरिए की जाएगी।रेल व उड़ानों के जिरए आने वालों का काम उनके टिकट से चल जाएगा ।उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।सेना व अर्ध सैनिक बलों के लिए उनके पहचान पत्रों के आधार पर आवाजाही की इजाजत होगी।
आदेशों में कहा गया है कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन अगले आदेशों तक बंद ही रहेगा हालांकि टैक्सियां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आ जा सकेगी। जो टैक्सी चालक यात्रियों को प्रदेश में छोड़ने आएंगे उन्हें क्वारंटीन की शर्त से छूट होगी।
आदेशों के मुताबिक बाहरी राज्यों के रेड जोन या हाईलोड़ से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा व बाकियों को होम क्वारंटीन में रहना होगा।शैक्षणिक संसथानों को क्वारंटीन केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश आने व प्रदेश से बाहर जाने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों को अगर वह 72 घंटों के भीतर आ – जा जाते है तो उन्हें क्वारंटीन की शर्त से छूट दी जा सकती है। परीक्षा के एडमिट कार्ड आवाजाही के लिए वैध होंगे अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इन छात्रों व अभिभावकों हो होटलों में ठहरने की छूट होगी।
जो छात्र कंटेनमेंट में जोन में रहते है व जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें भी परीक्षाओं में शामिल होने की इजाजत होगी।
कामगारों व मजदूरों को जिला प्रशासन की अनुमति के बाद राज्य में आने दिया जाएगा और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। जो हिमाचली दूसरे राज्यों के लिए जाना चाहते है लेकिन48 घंटों में लौट आएंगे उन्हें भी क्वारंटीन से छूट होगी।
इसके अलावा सैलानियों व दूसरे लोगों को जिनके पास मान्यता प्राप्त प्रशेगशालाओं से 96 घंटें पहले कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होगी उन्हें भी क्वारंटीन से छूट होगी।
खाची की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि गैर जरूरी यात्राओं व सार्वजनिक स्थानों में भीड़ को हतोत्साहित किया जाएगा।
धार्मिक स्थानों को भाषा विभाग की ओर से एसओपी जारीहोने के बाद खोला जाएगा।
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