यूरोपियन यूनियन (EU) की एक अदालत ने धार्मिक या फिर राजनीतिक प्रतीकों को पहनने पर EU कंपनियों द्वारा रोक लगाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा की ईयू कंपनियां कर्मचारियों को धार्मिक या राजनीतिक प्रतीकों को पहनने से रोक सकती हैं। इन प्रतीकों में इस्लामी स्कार्फफ़ और राजनीतिक चिन्ह शामिल हैं।
कार्ट ने कहा कि कंपिनियों द्वारा वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों पर इस तरह की पाबंदी लगाना कोई ‘आंतरिक भेदभाव’ नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक फर्म के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी ‘राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक संकेत’ पहनने पर प्रतिबंध लगा सकती है।
धार्मिक प्रतीकों, और विशेषकर इस्लामी प्रतीकों जैसे पहनावा, पूरे यूरोप में इन दिनों एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इस प्रकार के पहनावे की वजह से कई बार लोगों को नस्लभेदी टिप्पणियों के साथ-साथ अपनी जान भी गवानी पड़ी है। ऑस्ट्रिया अब सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को घूंघट से ढकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।
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