शिमला।घर से स्कूल गई 15 साल की एक लडकी को बहला फुसला कर या शादी का झांसा देकर उतर प्रदेश पहुंचा देने के एक मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए है। यह आदेश प्रदेश हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने दिए है।
नवीं कक्षा में पढने वाली यह लडकी बीते दिनों राजधानी में घर से स्कूल आने के लिए निकली थी। शाम को जब वह घर नहीं पहुंची तो पता चला कि स्कूल बंद था। इसके बाद लडकी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी कि उसकी बेटी का किसी ने बहला फुसलाकर या गलत जानकारी देकर अपहरण कर गया है।
पुलिस जांच में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है।प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में जांच का हवाला देते हुए कहा गया कि इस लडकी का मोबाइल नंबर लोकेशन हरियाणा की ओर पाई गई।पुलिस ने पाया कि यह दिल्ली को जा रही है।जांच में यह भी सामने आया कि वह दो नंबरों पर बहुत लंबी बात कर रही है।
राजधानी से पुलिस टीम को दिल्ली के लिए रवाना किया गया व दिल्ली में पता चला कि एक मोबाइन नंबर पानीपत में किसी जतिन मलिक का है। मलिक ने बताया कि वह चालक है और यह लडकी उसे अंबाला में मिली व वह अंबाला से इसे दिल्ली ले आया है। पानीपत के पास इस लडकी का मोबाइल बंद हो गया तो यह उसके फोन से किसी से बातें करती रही। इसका नाम जुबेर था। उसने इस लडकी को बदरपुर में उतार दिया जहां से इसे एक लडका ले गया। पुलिस ने जतिन को साथ ले कर दिल्ली में दबिश दी व जो लडका इस लडकी को ले गया था उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।इसका नाम इब्राहिम था।
इब्राहिम ने बताया कि उस दिन यानि पांच मार्च को जुबेर और नजीम ऊर्फ समीर जो उसके गांव के है,ने उसे फोन किया था। ये दोनों दिल्ली में पहले उसके साथ काम करते थे। इन्होंने कहा कि एक लडकी उसे बदरपुर चौक पर मिलेगी वह उसे क्वाटर में ले आए। इस पर उसने इस लडकी को सात मार्च तक अपने कमरे में रखा।लेकिन पुलिस लडकी को खोज रही है इसलिए वह इसे धाखिया सहसपुर गांव ले आए।यह भी पता चला कि नजीम ऊर्फ समीर इस लडकी से शाादी करना चाहता है जुबेर ने इस लडकी को दिल्ली बुलाया। लेकिन जुबेर उस समय चैन्नै में था व नजीम केरल में था । ऐसे में लडकी को उसने अपने घर पर रखा।
आठ मार्च को इब्राहिम का भाई और याचिकाकर्ता नजीम की बहन नसरीन इस लडकी को बदरपुर थाने ले आए।
इसके बाद लडकी के अदालत में बयान कराए गएचूं कि लडकी की उम्र 14 साल 11 महीने थी तो आरोपियों के खिलाफ 366ए,370(4)506 और 120 बी जैसी धाराएं लगा दी गई।
बाद में नसरीन को गिर फतार कर लिया गया। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी नजीम जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।अदालत में यह भी कहा गया कि जांच के दौरन यह भी संकेत मिल रहे है कि इस लडकी को यह दुबई ले जाना चाहते थे।उन्होंने इसके पीछे किसी बडे रैकेट का अंदेशा भी जता दिया व कहा कि नजीम की पुलिस हिरासत जरूरी है।उप महाधिवक्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी किशोरियों को धोखे से बहला कर शादी का झांसा देकर इन्हें अंतरराष्ट्रीय देह व्यापार में धकेलने के रैकेट में भी शामिल हो सकता है।
उप महधिवक्ता ने कहा कि इन तमाम खुलासों के लिए शिकायतकर्ता का पुलिस हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
उधर याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी कि यह कोई साजिश का मामला नहीं है। यह प्रेम प्रसंग से जुडा मामला है। नजीम इस लडकी से शादी करना चाहता है और यह लड़की अपनी मर्जी से घर से गई है और नजीम के परिवार वालों के साथ रह रही थी।नजीम का व अन्य किसी का इसके अपहरण में कोई हाथ नहीं है।
प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने आरोपी की अंतरिम जमानता याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह से एक किशोंरी को राजधानी से उतर प्रदेश के एक गांव तक पहुंचाया गया है। उसकी तह तक जाना जरूरी है।ऐसे में आरोपी की जमानत की याचिका खारिज की जाती है।
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