शिमला।प्रदेश मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर इसे 2400 रुपये ये बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह करने का न फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
इसके अलावा प्रदेश की जयराम सरकार ने यूजीसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्नातक कक्षाओं के अंतिम स्मेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद आयोजित कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा स्नातकोतर कक्षाओं की परीक्षएं सितंबर में कराई जाएंगी व यह 30 सितबंर तक समाप्त हो जानी चाहिए। ये फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्धाज ने कहा कि स्नातक स्तर के बाकी स्मेस्टरों की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार अलग से फैसला लेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दसवीं व बारहवीं कक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए है। ऐसे में 13 जुलाई के बाद स्कूलों व कालेजों में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभिभावक स्कूलों व कालेजों में जाकर दाखिलों के फार्म भर सकते है व 25 जुलाई के बाद इनकी छंटनी होगी और केंद्र सरकार की ओर से 31 जुलाई को जब नए कोरोना संक्रमण को लेकर नए दिश निर्देश आएंगे उसके बाद सितंबर महीने में दाखिलों की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को स्कूलों व कालेजों में छुटिटयां समाप्त हो रही है। ऐसे में प्राधानाचार्यों को शक्तियां दी गई है कि व चाहे तो शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से स्कूल में बुला सकते है। बच्चें को घर पर ही आनलाइन पढ़ाई की जाती रहेंगी।
मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में अंशकलीन मल्टी टास्क वर्कर्स को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रारम्भ में 7852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं को अकादमिक साल के दौरान 10 महीनों के लिए छह घंटे के लिए प्रतिदिन 31.25 रुपये प्रति घण्टे का मानदेय दिया जाएगा।
इसके अलावा वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से श्रमिकों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम-2019 को मंजूरी प्रदान की। औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम 1946 व इसके बाद बनाए गए नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान निश्चित अवधि के रोजगार प्रदान करने के लिए श्रमिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह फिक्सड टर्म एम्पलाॅयमेंट वर्कमेन को समान वैधानिक लाभ देगा जो नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इससे अनुबंध अधिकारियों का शोषण कम होगा क्योंकि नियोक्ता बिना किसी मध्यस्थ के निश्चित समय अवधि के लिए श्रमिकों को अनुबंध आधार पर काम पर रख सकेगा।
विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले रजिस्टरों व प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के अनुपालन उपायों के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रम नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश अनुपालन सुगमता रजिस्टर नियम 2019 को अपनाने का फैसला लिया।
मंत्रिमण्डल ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा और डीआइआर डिफैंस आफ इण्डिया रूल के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8000 रुपये प्रति महीना और 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालों को 12000 रुपये प्रतिमहीना लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में प्रदान करने का फैसला लिया है।
मंत्रिमण्डल ने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना, नौ सेना ,वायु सेना व अर्द्ध सैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला मण्डी के सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को ईज आफ डूइंग बिजनेस राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना, जिला व्यापार सुधार कार्य योजनाद और राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए रिसोर्स व्यक्तियों की नियुक्ति करने को अपनी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खण्ड खोलने का फैसला लिया है। बागवानी विभाग के मौजूदा सभी उप-मण्डलों को इस मण्डल के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी मण्डल जैव इंजिनियरिंग तकनीक के माध्यम से सड़क के किनारे पौधरोपण और ढलान स्थिरता जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरित सड़कों के निर्माण में मदद करेगा।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की हरोली तहसील में पल्कवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से निर्मित कौशल विकास संस्थान को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित दरों पर पट्टे पर देने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के विभिन्न प्रकाशनों को अपनाने की मंजूरी प्रदान की। इससे पारंपरिक निर्माण विधाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई उभरती निर्माण तकनीकों को अपनाकर विभाग में बदलाव लाए जाएंगे। यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए मार्गदर्शक पुस्तक का कार्य करेगा, क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास महानिदेशक के नेतृत्व में अपना स्वयं का डिजाइन निदेशालय है।
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