शिमला। प्रदेश में 15 फरवरी छठी से 12वीं कक्षा तक की तमाम कक्षाओं को शुरू करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में पांचवी, आठवीं और 12वी की कक्षाओं को शुरू करने का फैसला लिया था। अब बाकी कक्षाओं को लेकर भी फैसला ले लिया गया है।।मंत्रमिंडल में मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में आोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया की अब छठी और सातवीं कक्षाओं के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए अपने स्कूलों में उपस्थित होंगे जबकि पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थी अपने घरों से आनलाइन कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के तहत स्कूलों में पके हुए भोजन परोसने को 31 मार्च तक भी बन्द रखने का फैसला लिया है। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थियों या अभियार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश में 2021-22 का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा।
मंत्रिमंडल ने जिला मण्डी की सरकाघाट उप-मण्डल में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी से खोलने का फैसला लिया गया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि कोई अध्यापक या कर्मचारी या विद्यार्थी कोविड-19 पाजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घण्टों के लिए बन्द रहेगा और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेनेटाइजेशन के बाद खोला जाएगा। बीते दिनों मंडी में दर्जनों शिक्षकों के कोरोना पाजिटिव आने के बाद रकाघाट के तमाम सरकारी संस्थानेां को बंद कर दिया गया था।
मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वर्णिम जंयती के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला लिया है। इसके लिए तिथि व कार्यक्रम अलग से तय किया जाएगा। इसके प्रदेश में नए गठित चार नगर निगमों के चुनावों की तिथि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में तय कर दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने बजट सत्र को 26 फरवरी से शुरू करने को भी मंजूरी दे दी हैं।
बैठक में जिला ऊना के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 साल की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात करने को भी मंजुरी प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कराधान सड़क की ओर से कतिपय माल के वहन पर नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 को रद्द कर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि को इलैक्ट्राॅनिक माध्यम के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एंबुलेंस (रोगी वाहन) को 3 महीने के लिए मैसर्ज जीवीके ईएमआरआई कम्पनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति प्रदान की।
बैठक में राइट आफ वे पालिसी-2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता व समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज़ आफ डुइंग बिजनेस लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में चालक या संचालक के 150 पदों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति दी।
बैठक में फ्राश-कम-चैकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा सचिवालय में सफाई कर्मियों के 28 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने करूणामुलक आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिकों के दस या चतुर्थ श्रेणी के सात पदों को नियुक्त करने की अनुमति दी।
मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में वाहन चालकों के पांच पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोटर््स नियम-2020 को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल के समक्ष कोविड-19 की स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने पर प्रस्तुति भी दी गई।
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