रजनीश शर्मा
हमीरपुर। एमबीबीएस की फर्ज़ी डिग्री के साथ बीमा कम्पनी में चिकित्सक के पद के लिए आवेदन करने पर एक फर्जी डाक्टर को साढ़े तीन साल सजा व 3 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी हुए हैं । जबकि फर्जी डिग्री जारी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पाँच साल कठोर कारावास व 3 लाख 40 हजार रुपए जुमार्ना भरने की सजा सुनाई है।
यह फैसला सीजेएम हमीरपुर अभय मंडियाल ने बुधवार को महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कह ा कि विर्दी पुत्र रत्न चंद न्यू आदर्श नगर होशियारपुर को उपरोक्त सजा सुनाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 23 गवाह पेश हुए । दोषियों पर धारा 420, 467,468 व 471 आईपीसी के तहत सभी आरोप साबित हुए। इस केस में सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले सहायक न्यायवादी डिम्पल ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2009 में अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। उस वक़्त के डीएसपी बलवीर सिंह व उप निरीक्षक हंसराज ने मामले की छानबीन की थी ।
काबिलगौर है कि कुलदीप कुमार ने जाली डिग्री के बल पर टौणी देवी में भी एक नर्सिंग संस्थान शुरू किया था । बाद में विवादों के कारण यह संस्थान सुर्खियों में आया । फर्जी डिग्री के आरोप साबित होने से पहले ही कुलदीप कुमार ने टौणी देवी का संस्थान बंद कर दिया था ।
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