शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की एचपीसीए को दी गई जमीन की लीज रदद करने के मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने एचपीसीए की ओर से याचिका में संशोधन के लिए दायर की ताजा अर्जी पर जवाब दायर करने के लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद एचपीसीए को रिज्वाइंडर देने के लिए 10 दिन का और समय दिया है।
एचपीसीए ने अदालत से आग्रह किया है कि उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू न की जाए और और उनके खिलाफ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करने से सरकार को रोका जाए।
वीरभद्र सिंह सरकार के सता में आने के बाद सरकार ने धूमल सरकार के समय एचपीसीए को दी गई जमीन की लीज को 26 अक्तूबर 2013 को रदद कर दिया और इन प्रापर्टी पर आधी रात को पुलिस पहरे में कब्जा कर लिया था। एचपीसीए ने सरकार की इन कार्यवाहियों को अदालत में चुनौती दे रखी है।
एचपीसीए ने आधी रात को उसकी जमीन कब्जाने के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व अफसरों को व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बनाने को लेकर याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्टने खारिज कर दिया था।
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