शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी के दो कारोबारियों की ओर सेलोअर बाजार में अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करने और अतिक्रमण करने गई नगर निगम की टीम के साथ बदसलूकी करने के मामले में सदर थाने को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। इसी के साथ ही अदालत ने इन दोनों कारोबारियों के खिलाफअदालत कीअवमानना का नोटिस भी जारी किया है। शहर में अतिक्रमण और पाक्रिंग की समस्या को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायामूर्ति तिरलोक सिंह चौहाान ने यह आदेश जारी किए है।
अदालत ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर अदालत ने 2015 में ही आदेश दे दिए है अगर किसी को इन आदेशों से कोई समस्या है तो उनके पास अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार है और यही एक रास्ता भी है। अतिक्रममण हटाने वाले सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नगर निगम की ओर से अदालत में कहा गया था कि जब वह अतिक्रमण हटाने गए तो इन कारोबारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और बाकी कारोबारियों व रेहडी फडी वालों को भी उनके खिलाफ उकसाया। अदालत ने इसका कडा संज्ञान लिया इन कारोबारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस भेज दिया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।साथ ही धारा 341 व 352 के तहत एफआइआर दर्ज के आदेश दिए है।
अदालत ने इसी के साथ नगर निगम शिमला से खलीनी में पार्किंग के शुरू न होने को लेकर भी जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा कि जब अदालत ने इस बावत पहले ही तीन जनवरी 2020 को आदेश जारी कर दिए थे व 15 जनवरी को निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई थी। बावजूद इसके यह पार्किंग क्यों शुरू नहीं की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के मौके पर शिमला के श्रम निरीक्षक को भी अदालत में तलब किया है।
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