शिमला।जिला दंडाधिकारी सोलन ने जिला में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे है वहां पर तुरंत प्रभाव से हथियार रखने पर पांबदी लगा दी है। जिला दंडाधिकारी के सी चमन ने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेंगे। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि शस्त्र और गोला-बारूद साथ लेकर चलने पर कानून के मुताबिक उचित कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सेना,अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, गृह रक्षा और केंद्रीय पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
इसके अलावा पांच अप्रैल से चुनाव वाले तमाम क्षेत्रों में शराब की बिक्री पांबदी के आदेश कर दिए है। चमन ने कहा कि प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के प्रावधानों के मुताबिक 7 अप्रैल को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से जिला सोलन के उन क्षेत्रों में मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जहां यह उप चुनाव होना है।
आदेशों के मुताबिक मतदान वाले क्षेत्रों में उक्त अवधि को ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना एवं परिणाम दिवस पर भी ड्राई डे रहेगा।
आदेशों के अनुसार इस अवधि में मतदान वाले क्षेत्रों में किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उडन दस्ते गठित
नगर निगम सोलन के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने नगर निगम निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए दो उड़न दस्ते गठित किए हैं। यह उड़न दस्ते नगर निगम
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