शिमला। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्टे करने से इंकार दिया हैं। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने वीरभद्र व प्रतिभा सिंह की ओर से अदालत में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी के इस आग्रह को कि ट्रायल कोर्ट में 22 फरवरी को आरोप निर्धारित हो जाने हैं इसलिए स्टे दिया जाए, को मानने से इंकार कर दिया व सीबीआइ को चार सप्ताह में जवाब दायर करने के लिए नोटिस जारी किया हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई हैं। स्टे का न मिलना वीरभद्र सिंह के लिए बड़ा झटका हैं।
आरोपी वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वकील अभिेषक मनु सिंघवी ने दलीलें दी कि सीबीआइ ने इस मामले में जांच करने के लिए हिमाचल सरकार से मंजूरी नहीं ली थी। चूंकि यह मामला हिमाचल से जुड़ा हैं व हिमाचल सरकार की अनुमति के बगैर के बगैर मामला आगे ही नहीं चल सकता था। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि 22 फरवरी को मामले सीबीआइ की ओर वकील अनिल ग्रोवर ने कहा कि जब दस करोउÞ की ये संपति एकत्रित की गई तब वीरभद्र सिंह केंद्र की तत्कालीन सरकर में मंत्री थे व सीबीआइ ने एफआइआर भी दिल्ली में ही दर्ज की हैं। इसके अलावा ग्रोवर ने दलील दी कि भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआइ को किसी से मंजूरी लेनी की जरूरत नहीं होती हैं। इस बावत प्रदेश सरकार ने 1990 में ही केंद्र को सहमति दी हुई हैं।
ग्रोवर ने अदालत में यह भी कहा कि अभियोजन मंजूरी ली है या नहीं ली है यह ट्रायल कोर्ट ने देखना है व ट्रायल कोर्ट इन तमाम पहलुओं पर विचार कर पहले ही आरोप निर्धारित करने के आदेश दे चुका हैं। व स्टे नहीं दिया जा सकता। इस पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट में आरोप निर्धारित करने की प्रक्रिया को स्टे नहीं दिया लेकिन सीबीआइ से चार सप्ताह में जवाब मांग लिया।
सीबीआइ की ओर से पेश हुए वकील अनिल ग्रोवर ने कहा कि सीबीआइ चार सप्ताह में जवाब दे देगी।
आय के ज्ञात स्त्रोतों से बाहर जाकर दस करोड़ से ज्यादा की संपति एकत्रित करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआइ अदालत ने दस दिसंबर 2018 को वीरभद्र सिंह , उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धरित करने के आदेश दिए थे।
इन आरोपियों में वीरभद्र सिंह व उनके एलआइसी एजेंट आनंद चौहान के अलावा बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआइ अदालत में आरोप निर्धारित हो गए हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह ने बीमारी का हवाला देकर दो पेशियों पर अदालत में हाजिर रहने से छूट मांग ली थी। सीबीआइ अदालत में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होनी हैं।
आय से अधिक संपति के इस मामले में वीरभ्ज्ञद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सेब के आढ़ती चुन्नी लाल चौहान, जोग्रेंद्र सिंह घालटा,प्रेम राज,वीरभद्र सिंह के कारोबारी मित्र वक्कामूला चंद्रशेखर,लवण कुमार और रामप्रकाश भाटिया के खिलाफ सीबीआइ अदालत में आरोप निर्धारित हो चुके हैं। अब वीरभद्र व आनंद चौहान के खिलाफ ही आरोप निर्धारित होने हैं।
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