शिमला। कोरोना विषाणु के मददेनजर जयराम सरकार ने पूरे प्रदेश में 31 मार्च की रात तक पूरी तरह से लाॅकडाउन घोषित कर दिया है। प्रदेश में कोई भी निजी व सरकारी वाहन नहीं चलेगा।तमाम निजी व सरकारी बसें बंद कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि कोरोना विषाणु की वजह से कड़े कदम उठाने लाजिमी है। अब प्रदेश में कोई टैक्सी, आटो स्टेट स्टेज कैरिज,पीएसवी, कांट्रेक्ट कैरिज को 31 मार्च की रात तक बंद कर दिया गया है।
इससे पहले कोरोना वायरस की वजह से जयराम सरकार ने कांगड़ा जिला में LockDown घोषित कर दिया था।
उधर, कांगड़ा जिला से कोरोना विषाणु के दो मामले पाजिटिव आने के बाद जयराम सरकार ने जिला कांगड़ा को अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद करने के आदेश कर दिए है। राज्य सरकार के स्तर पर यह फैसला बीते रोज दोपहर को हो गया था। लेकिन मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना शाम तक जारी हो पाई।
मुख्य सचिव ने अधिसूचना में कहा है कि कोरोना विषाणु से निपटने के लिए दूरी रखना व एकांत आवश्यक है। इसके अलावा प्रदेश में बाहरी देशों व दूसरे राज्यों से लोगों का आना लगातार जारी है। ऐसे में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आपात स्थितियों को देखते हुए सरकार पूरे कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश महामारी रोग कोराना विषाणु नियामक 2020 के तहत लॉक डाउन करने की घोषणा करती है। मुख्य सचिव ने बीती शाम को इस बावत जिला प्रशासन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी व कहा कि ये आदेश् तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है।
इस आदेश के तहत जिला में बाहर राज्यों व जिलों से आने वाले तमाम वाहनों पर प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। इनमें टैक्सी व आटोरिक्शा भी शामिल है।इसके अलावा रेल व हवाई उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी है। निजी वाहन भी तभी चल सकते है अगर आपातकाल जैसे हालात है। किसी को अस्पताल जाना है या जरूरी चीजें खरीदनी है। जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को आने जाने की इजाजत होगी।
इसके अलावा खाने पीने व दवाओं, दूध ,ब्रैड जैसी रोजमर्रा व अति जरूरी वस्तुओं की ही दुकानें,खुली रहेंगी बाकी तमाम प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए है।प्रेट्रोल पंप, गैस एजेंसियोंऔर उनके गोदामों को खुले रखने की इजाजत दी गई है। इनके वाहन भी चल सकते है ।
नौ मार्चके बाद जिले में विदेश से लौटे लोगों को घरों में अकेले रहने को लेकर कड़ी हिदायतें दी गई है। इनका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
पुलिस,स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों,कोषागार,नगर निगम, नगर परिषदों व पंचायत, अग्निशमन,बेंक, एटीएम,मीडिया,डाकसेवा को इन आदेशों से बाहर रखा गया है।
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