शिमला ।प्रदेश सरकार ने 26 मार्च तक राज्य के तमाम सरकारी कार्यालयों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना विषाणु के मददेनजर सरकार ने राज्य के तमाम सरकारी कार्यालयों को 24 से 26 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है।उन्होंने कहा कि वही कार्यालय खुले रहेंगे जो आपात व जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए है।उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने परिवारों के साथ घरों में रहे व बाहर न निकले। इसके अलावा वह स्टेशन भी न छोड़े उन्हें कभी भी जरूरत के हिसाब से डयूटी पर तुरंत बुलाया जा सकता है।उन्होंने तमाम कर्मचारियों को आगाह किया कि वह स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करे।उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने स्टेशन से न जाए क्योंकि वह मुश्किल में आ सकते है। तालाबंदी की वजह से सभी सीमाएं सील कर दी गई है और राज्य में परिवहन व्यवस्था को लंबित कर दिया गया है।
एक अप्रैल को मिलेगी पैंशन व वेतन, दो महीने का राशन
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने राज्य के जरूरतमंद व गरीब लोगों को सहायता राहत देने के लिए अनेक राहत उपाय प्रदान करने का फैसला लिया लिया है, जिसपर लगभग 500 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।
पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित बना रही है कि प्रदेश की जनता विशेषकर, गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत गरीब मजदूरों तथा कामगारों को इस लॉक डाउन से कोई परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 5 लाख 34 हजार सामाजिक सुरक्षा पैंशन धारकों को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही प्रथम तिमाही की पैंशन जारी कर दी जाएगी, जिसमें लगभग 1 लाख 25 हजार विधवा व दिव्यांगजन पैंशन धारक भी शामिल हैं। इनके लिए मासिक पैंशन 850 रूपये से बढ़ाकर 1 हजार रूपये की गई है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी सशक्तिकरण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह 50 हजार नए पात्र लोगों को शीघ्र ही पैंशन देने के लिए तत्काल कदम उठाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वर्करस जैसे कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आँगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड्-डे मील वर्कर्ज, जल रक्षक, पैरा फिटर, पैरा पम्प आॅपरेटर, नम्बरदार, पंचायत चैकीदार इत्यादि को पहली अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी व आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ पहली अप्रैल से मिलना आरम्भ हो जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत लगभग एक लाख पचास हजार कामगारों को 2 हजार रूपये की एक मुश्त तुरन्त राहत देने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों को दो महीने का आटा व चावल एक साथ अग्रिम दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधान सभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि में से कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक मास्क व सेनेटाइजर व अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान करने के बारे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिस पर सरकार ने फैसला लिया है कि ये सब सामग्री प्रदान करने के लिए विधायक, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि में ससे सिफारिश कर सकें।
उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में जांच किए गए कुल 71 मामलों में से 69 नेगिटिव पाए गए, जबकि 2 मामले पॉजीटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर कम से कम कर्मचारियों,अधिकारियों को डियूटी पर बुलाएं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी दिहाड़ीदार अथवा अनुबन्ध कर्मचारी के पैसे नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कार्यालय लाने के लिए उचित प्रावधान किया जाएगा।
प्रदेश में तालाबंदी घोषित
प्रदेश सरकार ने कोरोना विषाणु के कहर से बचने के लिए प्रदेश भर में महामारी रोग अधिनियम की धाराओं के तहत आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से तालाबंदी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में आज इस बावत एलान किया।
बाद में सरकारी प्रवकता ने कहा कि राज्य के अंदर और राज्य से बाहर सार्वजनिक और निजी स्तर पर टैक्सी, ऑटो रिक्शा और किराए की गाड़ियों इत्यादि की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया गया है। ट्रेनों और व्यावसायिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। निजी वाहनों को भी केवल आपातकाल स्थिति, अस्पताल आने जाने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवागमन की अनुमति होगी।
प्रवक्ता ने कहा कि किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मांस, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियों और भंडारण के अलावा सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने कार्यशालाएं, गोदाम इत्यादि बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, केमिस्ट स्टोर, आप्टिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल्स और साबुन बनाने वाले कारखाने और उनसे संबंधित परिवहन गतिविधियां जारी रहेंगी।
इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां, उनके गोदाम और उनकी परिवहन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कामर्स भी जारी रहेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को घर पर रहना होगा और केवल बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए जैसे किराना, सब्जी की दुकानों, केमिस्ट, आदि व आपातकाल से संबंधित यात्राओं की ही अनुमति होगी।
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कानून और व्यवस्था, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस, सशस्त्र बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, अग्निशमन, बिजली, पानी, नगरपालिका सेवाओं, बैंक व एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया, दूरसंचार, आइटी और आईटीज़ सहित इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, आपूर्ति श्रृंखला व संबंधित परिवहन और कोई अन्य सेवाएं जो संबंधित जिला के उपायुक्त आवश्यक समझें वह भी जारी रहेंगी।
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