नई दिल्ली/शिमला।मोदी सरकार के वित मंत्री अरुण जेटली की मातहत जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह व पुत्री अपराजिता सिंह की अटैच की गई प्रापर्टी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को 18 अप्रैल तक नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है। अदालत ने फिलहाल इन दोनों को कोई फोरी राहत नहीं दी है।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने विक्रमादित्य और अपराजिता सिंह की प्रापर्टी को अटैच कर रखा है।इसे इन दोनों ने अदालत में चुनौती दी थी व अदालत से आग्रह किया था कि इस मामले में उन्हें संरक्षण दिया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व जसिटस जयंत नाथ की खड़पीठ ने कहा कि अदालत इडी को इस मामले में जवाब देने का एक अवसर देंगे व इसके बाद तय करेंगे कि अगर किसी तरह की जरूरत हुई तो आपको संरक्षण देने के बारे में विचार किया जाएगा।
अदालत ने मोदी सरकार व इडी को नोटिस जारी कर दिया व मामले की सुनवाई 18 अप्रेल को निर्धारित कर दी। वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य व अपराजिता ने इडी की ओर से उनकी प्रापर्टी को अटैच करने पर स्टे देने का आग्रह किया था। अदालत ने आज स्टे नहीं दिया।इन दोनों की ओर ये अमित सिब्बल ने मामले की पैरवी की।सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि इडी ने अपने क्षेत्राधिकर का अतिक्रमण किया है।
अमित सिब्बल ने इडी कीआगे की जाने वाली कार्यवाही को स्टे करने का आग्रह भी किया लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। बीते दिनों ने इडी ने विक्रमादित्य सिंह से कई दौर की पूछताछ भी की है।
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