शिमला। आय से अधिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके एलआइसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ सीबीआइ के विशेष जज अरुण भारद्धाज की अदालत में आज आरोप निर्धारित हो गए। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित हो जाने के बाद अब तीन अप्रैल से ट्रायल शुरू हो जाएगा।
सीबीआइ के विशेष जज अरुण भारद्धाज ने अपने आदेश में लिखा की जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित हो गए उनके खिलाफ तीन अप्रैल से ट्रायल शुरू होगा।
वीरभद्र सिंह और आनंद चौहान आज सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए व दोनों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इंकार किया। इसके बाद दोनों ने आरोपपत्र पर दस्तख्त कर दिए। याद रहे वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने सीबीआइ जज की ओर से दस दिसंबर 2018 को इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के दिए आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
उन्होंने सीबीआइ की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चालान को निरस्त करने का यह कहते हुए आग्रह किया था कि इस मामले में जांच करना सीबीआइ के क्षेत्रााधिकार में ही नहीं है। सीबीआइ को यह मामला किसी भी सरकार ने जांच को नहीं भेजा व हिमाचल या किसी अन्य सरकार ने इस मामले में अभियोजन की मंजूरी भी नहीं दी है। के पास । अदालत दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि यह सब सीबीआइ अदालत को देखना है ।
इस समय अदालत दखल नहीं दे सकती। इस पर वीरभद्र सिंह की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप निर्धारित करने के आदेश पर स्टे देने का आग्रह किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया लेकिन सीबीआइ से इस मामले मे जवाब मांग लिया है।
सीबीआइ की विशो अदालत में आज वीरभद्र सिंह व आनंद चौहान के खिलाफ भी आरोप निर्धारित हो गए।
इससे पहले इस मामले में बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित हो चुके है।
याद रहे सीबीआईने सितंबर 2015 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक मामले में भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
धन शोधन मामले में 18 मार्च आरोप निर्धारण पर होगी दलीले उधर, वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से चलाए जा
रहे धनशोधन मामले में इडी की अदालत में 18 मार्च को आरोप निर्धारित करने प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ईडी की अदालत में भी आज सुनवाई हुई और 18 मार्च को आरोप निर्धारित करने के लिए इडी की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से दलीले दी जाएगी। अगर दलीलें उसी दिन पूरी हो गई तो उसी दिन आरोप भी निर्धारित हो जाएंगे।
आज इडी ने इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआइसी एजेंट आनंद चौहान की छह करोड़ के करीब अटैच की गई संपति को लेकर इडी अदालत में पूरक चालान पेश किया । इडी के वकील नितेश राणा ने कहा कि इडी ने आनंद चौहान की संपति अटैच की थी ,उसकी कंफर्मेशन हो गई है, इडी ने यही ब्योरा चालान में अदालत के सामने पेश किया है।
मामले की सुनवाइ इडी के विशेष जाज अरुण भारद्धाज की अदालत में हुई। धन शोधन मामले में वीरभद्र सिंह , उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा , उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी बाकियों के अलावा आरोपी है।
याद रहे के सितंबर 2015 में सीबीआइ की ओर से आय से अधिक संपति मामले में मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद इडी ने वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह समेत वीरभद्र सिंह के कारोबारी मित्र वक्कामूला चंद्रशेखर व बाकियों के खिलाफ धन शोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले
की भी आज सुनवाई हुई । सीबीआइ व इडी के विशेष जज अरुण भारद्धाज ही है।
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