शिमला। गुडिया गैंगरेप व मर्डर कांड में सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस मामले की जांच करने के लिए वीरभद्र सरकार की ओर से गठित एसआईटी के अफसरों पर संगीन इल्जाम लगाया हैं।सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि एसआईटी के कई सदस्य सीबीआई जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें सीबीआई की जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए जाए।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को अदालत में अर्जी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित की हैं। सीबीआई के मुताबिक एसआईटी के कई सदस्य सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए।
उधर,आईजी जहूर एस जैदी की कमान में गुडिया गैंगरेप व मर्डर कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्यों ने अलग अलग सीलबंद लिफाफों में अपने शपथपत्र व जांच के दौरान किसने क्या किया ये सारा लेखा जोखा अदालत में जमा करा दिया। इसी मौके पर सीबीआई के वकील अंशुल बंसल ने अदालत से आग्रह किया कि एसआईटी के कई सदस्य जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं,उन्हें सीबीआई जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए जाए। अदालत के निर्देशों पर सीबीआई इस मामले में अदालत में अर्जी दाखिल करेगी।
उधर,इस मामले में एक आरोपी आशीष चौहान की जमानत अर्जी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत को भेज दिया। अब इस जमानत अर्जी पर जस्टिस गोयल की अदालत में सुनवाई होगी।
मामले में सीबीआईकी ओर से अभी तक किसी नए आरोपी को नहीं पकड़ा गया हैं।सीबीआई को फारेंसिंक रिपोर्ट का इंतजार हैं। उसी के बाद इस मामले में आगे कुछ हो पाएगा।
(1)