शिमला। आय से अधिक संपति मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के लिए अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। दिल्ली में पटियाला हाउस में सीबीआइ के विशेष जज अरुण भारद्धाज की अदालत में वीरभद्र सिंह सोमवार को भी पेश नहीं हो पाए। वह बीमारी की वजह से राजधानी के इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में दाखिल थे। ऐसे में उनकी ओर से छूट की अर्जी पेश की गई। इस मामले में एक अन्य आरोपी प्रेम राज के खिलाफ आज आरोप निर्धारित हो गए हैं। वह सोमवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश हुए व उन्हें आरोप पत्र थमा दिया गया ।
अब इस मामले में मुख्य आरोपी वीरभद्र सिंह और उनके एलआइसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ ही आरोप निर्धारित होने हैं। बाकी आरोपियों जिनमें वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह, सेब के आढ़ती चुन्नी लाल, वीरभद्र सिंह परिवार के कारोबारी मित्र वक्कामूल्ला चंद्रशेखर के खिलाफ पहले ही सात जनवरी को आरोप निर्धारित हो चुके हैं।
याद रहे कि सीबीआइ ने सितबंर 2015 में वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक मामले में एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद इनके कई ठिकानों में छापोमरी भी की थी।
बाद में सीबीआइ ने विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया था।
दस दिसंबर 2018 को सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस एफआइआर में वीरभद्र सिंह
समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित करने के आदेश दिए थे। सात जनवरी को प्रतिभा सिंह व छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित हो गए थे। लेकिन इसके बाद वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह ने सीबीआइ की विशेष अदालत के दस दिसंबर के आरोप निर्धारित करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी हैं। इस मामले में पिछल्ली सुनवाई पर जज मुक्ता गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। अब वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह की इस अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी हैं।
खांसी -जुकाम व बुखार के बाद स्वाईन फलू की चपेट में आए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल से छुटटी दे दी हैं। डाक्टरों ने उन्हें आराम करने की हिदायतें दी हैं।
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